पंजाब की फाजिल्का सदर थाना पुलिस ने फौज में भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के लिए जाली पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि पुलिस जांच के दौरान उस पर मुकदमा दर्ज पाए जाने के चलते उसका सर्टिफिकेट नॉट रिकमंडेड कर दिया गया था। लेकिन सर्टिफिकेट पाने के लिए उसने यह कदम उठाया। फाजिल्का सदर थाना के एसएचओ हरदेव सिंह बेदी ने बताया कि सांझ केंद्र फाजिल्का के इंचार्ज कुलविंदर सिंह के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। फौज की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाया एसएचओ हरदेव सिंह बेदी ने बताया कि फौज में भर्ती होने के लिए फाजिल्का के गांव वल्लेशाह उताड़ के रहने वाले सोनू सिंह पुत्र मदन सिंह को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत थी। जिसके द्वारा अप्लाई किया गया था। लेकिन पुलिस की जांच के दौरान सामने आया कि उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 243 जो 17-10-22 को 452 व अन्य धाराओं के तहत फाजिल्का के सदर थाना में दर्ज रजिस्टर पाया गया। जिसकी वजह से उसका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट पाने के लिए अन्य व्यक्ति को जारी हुए सर्टिफिकेट से जाली सर्टिफिकेट तैयार कर फौज भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया।









