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Exclusive: GST की नई दरें लागू, आपके मनोरंजन पर कितना असर पड़ेगा?

22 सितंबर 2025 से देशभर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की नई दरें लागू हो गई हैं. केंद्र सरकार ने इस बार GST की दरों को 4 स्लैब से घटाकर 2 कर दिया है, जिससे 5% और 18% की दो मुख्य दरें प्रभावी हो गई हैं. इस बदलाव का असर कई सेक्टर्स पर दिख रहा है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये नो प्रॉफिट-नो लॉस वाला एक मिला-जुला फैसला साबित हो सकता है.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो जहां एक तरफ कुछ चीजों पर टैक्स कम हुआ है, वहीं कुछ सेगमेंट्स में पुरानी दरें ही बनी हुई हैं. तो आइए जानते हैं GST को लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों की क्या राय है.

गदर के निर्देशक ने किया स्वागत

गदर 1 और गदर 2 के निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा,”इस फैसले का निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए. क्योंकि फिल्म बनाने में सैकड़ों चीजों की जरूरत होती है और GST कम होने से अब कैश फ्लो की दिक्कत कम होगी और ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है.”

नहीं हुआ है बड़ा बदलाव

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल का कहना है कि नई GST दरों का फिल्म इंडस्ट्री पर कोई बड़ा असर नहीं होगा. 100 रुपये से कम कीमत वाले टिकट भले ही सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ऐसे टिकट सिर्फ छोटे शहरों या सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों में ही बिकते हैं. वहीं, 100 रुपये से ऊपर के टिकटों पर GST दर 18% ही रहेगी, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.”

टीवी और सिनेमा का क्या हाल?

जीएसटी की इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो बड़ी स्क्रीन पर मनोरंजन का लुत्फ उठाना चाहते हैं. 32 इंच से बड़ी स्क्रीन वाले प्रीमियम टेलीविज़न पर पहले 28% GST लगता था, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे प्रीमियम टीवी की कीमतें काफी कम हो जाएंगी, जिससे त्योहारी सीजन में इनकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है. लेकिन फिल्मों की टिकटों पर अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. फिलहाल 100 रुपये से कम के टिकट पर 12% और 100 रुपये से अधिक के टिकट पर 18% GST अभी भी लागू है. दरअसल सिनेमा इंडस्ट्री लंबे समय से इस दर में कटौती की मांग कर रही थी ताकि दर्शक थिएटर की तरफ लौटें, लेकिन उनकी ये मांग फिलहाल अधूरी रह गई है.

ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी पर असर

टीवी ब्रॉडकास्टिंग, DTH और केबल सेवाओं पर अभी भी 18% GST ही लागू है. ब्रॉडकास्टर्स ने भी जीएसटी दरों को घटाकर 5% करने की मांग की थी, लेकिन इस पर उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है. यानी टीवी देखने के लिए आपको पहले की तरह ही भुगतान करना होगा. हालांकि, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन भी 18% GST के दायरे में आता है, इसलिए इस पर भी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

कलाकार और आयोजकों पर GST का असर

कलाकार और इवेंट आयोजकों के लिए भी जीएसटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कलाकारों की सेवाओं और इवेंट मैनेजमेंट पर 18% GST लगता है. हालांकि, लोक कला (फोक डांस) या शास्त्रीय कलाओं से जुड़े कलाकारों को अगर किसी शो के लिए 1.5 लाख रुपये तक का भुगतान होता है, तो उनकी सेवाओं को GST से छूट मिली हुई है.

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Posted By City Home News

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