
लुधियाना (पंजाब) — पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लुधियाना ग्रामीण एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया है और उन्हें 18 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश भी दिया है। यह कार्रवाई एक शिकायतकर्ता की याचिका पर हुई है, जिसे पुलिस की लापरवाही के कारण न्याय नहीं मिला।
पीड़ित सुखदेव सिंह (हैप्पी) ने अपनी शिकायत में कहा कि 2016 में निजी कंपनी माउंटकूल बेवरेज लिमिटेड द्वारा ₹4.60 लाख की धोखाधड़ी की गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने तब की लापरवाहियों को गंभीर माना।
न्यायमूर्ति अलका सरीन की अदालत ने एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता को कथित लापरवाही के लिए ज़िम्मेवार ठहराया और इसे “नियमों का उल्लंघन” माना। अदालत ने अपने वेतन से जुर्माना भरने और समय पर व्यक्तिगत उपस्थिती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।









