Add Your Heading Text Here

HomeBusinessत्योहारों से पहले सरकार का तोहफ़ा: जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव, अब कई चीजें होंगी सस्ती

नई दिल्ली। आगामी दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्वों से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए जीएसटी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किया है। बुधवार को दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब देश में जीएसटी की संरचना सरल होगी। 12% और 28% स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। अब केवल दो प्रमुख स्लैब 5% और 18% होंगे, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए अलग से 40% का विशेष स्लैब लागू किया जाएगा। यह बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में प्रभावी होंगे।

किन वस्तुओं पर नहीं लगेगा टैक्स (0% स्लैब)

  • 33 जीवन रक्षक और कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं
  • व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य पॉलिसी
  • शैक्षिक सामग्री: मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़
  • दूध, पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा, चपाती और सभी तरह की भारतीय रोटियां

5% स्लैब में शामिल वस्तुएं

  • दैनिक उपयोग: हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम
  • खाद्य पदार्थ: मक्खन, घी, पनीर, नमकीन
  • घरेलू उपयोग: बर्तन, दूध की बोतलें, शिशु नैपकिन और डायपर
  • स्वास्थ्य उपकरण: थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, चश्मा
  • कृषि उपकरण: ट्रैक्टर और उसके पुर्जे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, मिट्टी तैयार करने की मशीनें
  • सिलाई मशीनें और उनके पार्ट्स

18% स्लैब में आने वाली वस्तुएं

  • पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी तक)
  • डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी तक)
  • मोटरसाइकिल (350 सीसी तक), तीन पहिया वाहन
  • एयर कंडीशनर, डिशवॉशर
  • 32 इंच से बड़े टीवी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर
  • मालवाहक वाहन और रोड ट्रैक्टर

40% स्लैब में लगने वाला टैक्स

  • पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद
  • अधिक चीनी या कैफीन वाले पेय पदार्थ
  • निजी विमान, नाव, रिवॉल्वर-पिस्तौल
  • 350 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिलें
  • कैसीनो, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग और जुआ

क्या होगा सस्ता?

  • खाद्य सामग्री: दूध, रोटी, पराठा, पनीर, मक्खन, घी, नमकीन, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स
  • दैनिक जरूरतें: हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट
  • इलेक्ट्रॉनिक्स: टीवी, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर (अब 28% की जगह 18% जीएसटी)
  • दवाएं और बीमा: जीवन रक्षक दवाएं और पॉलिसियां अब पूरी तरह टैक्स फ्री
About Author

Posted By City Home News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *