
(पंजाब)। अब प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का सुनहरा मौका बस दो दिनों का रह गया है! 31 अगस्त तक के लिए पंजाब सरकार ने वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम के तहत पुरानी टैक्स बकाएदों पर पूरी छूट का ऐलान किया है। इस दौरान यदि आपका टैक्स जमा हो जाता है, तो किसी तरह का जुर्माना या ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही, छुट्टी होने के बावजूद भी नगर परिषद के कार्यालय रविवार (31 अगस्त) को भी खुले रहेंगे।
नगर परिषद अध्यक्ष अफसर कमलजीत सिंह ने बताया कि जिन्हें वर्षों से टैक्स जमा करना था, उनके लिए यह सौगात से कम नहीं। OTS स्कीम की मीयाद पहले 31 जुलाई और फिर 15 अगस्त तक थी, लेकिन जनता के आग्रह पर इसे 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। रविवार को भी कार्यालय खुलने का निर्णय ऐसे करदाताओं के लिए राहत देने वाला है जो कामकाजी दिन में नहीं पहुंच पाते।
नगर परिषद में अब तक लगभग 1,500 लोगों ने लाभ लिया है और करीब 60 लाख रुपये की राशि जमा हो चुकी है। हालांकि, OTS स्कीम के बाद अगर टैक्स जमा नहीं हुआ तो परिषद कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है—जैसे संपत्ति की सीलिंग। यह कदम देरी से जमा करने वालों पर प्रभावी चेतावनी भी है।









