
लखनऊ: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले से संबंधित याचिका खारिज कर दी। मामला सितंबर 2024 का है, जब राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय पर टिप्पणी की थी।
दरअसल, वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि “भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या वे दाढ़ी रख सकते हैं, पगड़ी पहन सकते हैं, सख़्त रुख अपनाकर गुरुद्वारों में जा सकते हैं?” उनके इस बयान को भड़काऊ और विभाजनकारी बताते हुए वारणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी।
पहले उन्होंने सारनाथ थाने में एफआईआर करवाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर अदालत का रुख किया। हालांकि, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि भाषण अमेरिका में दिया गया था, जो भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
इसके बाद राहुल गांधी ने एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा निगरानी याचिका स्वीकार करने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी।









