
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि पकड़े गए कुत्तों को आजाद किया जाएगा और उन्हें उनके निर्धारित फीडिंग प्वाइंट्स पर ही खाना खिलाया जा सकेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ेगा या तय नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या पर अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि इन्हें शेल्टर होम में स्थायी रूप से नहीं रखा जाएगा। हालांकि, आक्रामक और हिंसक कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा।
कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि पकड़े गए सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और उन्हें एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके बाद इन कुत्तों को उसी जगह पर छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।









