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HomeBusinessशोरूम के बाहर लगाने होंगे GST 2.0 की नई कीमतों वाले पोस्टर, PM Modi की फोटो भी जरूरी
शोरूम के बाहर लगाने होंगे GST 2.0 की नई कीमतों वाले पोस्टर, PM Modi की फोटो भी जरूरी

अब कार और बाइक शोरूम के बाहर GST 2.0 की नई कीमतों वाले पोस्टर चिपकाने होंगे. इन पोस्टर पर पुरानी और नई कीमतें लिखी होंगी. इतना ही नहीं, पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी जरूरी होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने कार बनाने वाली और दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि वे अपने सभी डीलरशिप पर पोस्टर लगाएं, जिनमें हाल ही में हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) बदलाव के बाद की पुरानी और नई कीमतों की तुलना दिखाई जाए.

यह निर्देश सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के जरिये कंपनियों तक पहुंचाया गया है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी चाहिए. नए आदेश के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारी पोस्टर तैयार करवा रहे हैं और मंजूरी के लिए उन्हें मंत्रालय को भेज रहे हैं.

22 सितंबर से लागू होगी नई GST

GST 2.0 की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. भारत में GST 2.0 लागू होने जा रहा है और इसका सीधा असर कारों की कीमतों पर पड़ रहा है. नई टैक्स व्यवस्था में कारों के लिए केवल दो स्लैब रखे गए हैं 18% और 40%. छोटी कारें (पेट्रोल/CNG इंजन 1200cc तक और डीजल 1500cc तक, लंबाई 4 मीटर से कम) अब सिर्फ 18% GST पर आएंगी. पहले इन पर 28% GST के साथ 13% सेस भी लगता था, यानी कुल टैक्स 2931% तक हो जाता था. अब टैक्स घटाकर 18% रह गया है. बड़ी और मिड-साइज कारों व SUVs (1500cc से ऊपर इंजन, 4 मीटर से लंबी) पर अब 40% GST लगेगा. पहले इन पर 28% GST के साथ 1522% सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 4350% तक हो जाता था. यानी इस कैटेगरी में भी 510% टैक्स कम हुआ है.

दो-पहिया वाहन भी होंगे सस्ते

भारत में GST 2.0 लागू होने जा रहा है और इसका सबसे बड़ा असर दोपहिया वाहनों पर पड़ा है. सरकार ने नई टैक्स दरें तय की हैं, जिससे छोटे स्कूटर और बाइक्स आम उपभोक्ता के लिए सस्ती हो गई हैं, जबकि प्रीमियम और हाई-एंड बाइक्स महंगी हो गई हैं. नई व्यवस्था के तहत 350cc तक की बाइक्स और सभी स्कूटरों पर केवल 18% GST लगेगा. पहले इन पर करीब 31% टैक्स (28% GST + 3% सेस) देना पड़ता था. 350cc से ऊपर की बाइक्स पर टैक्स 40% कर दिया गया है. पहले इन पर लगभग 31% टैक्स लगता था.

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Posted By City Home News

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