
नई दिल्ली। दिल्ली के रिंग रोड पर 14 सितंबर को हुए घातक बीएमडब्ल्यू हादसे की जांच में नया मोड़ आया है। पटीयाला हाउस कोर्ट ने हादसे की मुख्य आरोपी और बीएमडब्ल्यू चालक गगनप्रीत कौर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है।
हादसे की गंभीरता
हादसे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थीं। दुर्घटना के समय नवजोत सिंह और उनकी पत्नी बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल को गगनप्रीत कौर की बीएमडब्ल्यू ने टक्कर मार दी।
आरोपी की दलील
गगनप्रीत कौर ने अपनी याचिका में दावा किया कि यह केवल एक अनजाने में हुआ हादसा था और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वह दो छोटी बेटियों की मां हैं। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बताया कि हादसे के समय गगनप्रीत शराब के प्रभाव में नहीं थीं। उनके खून के नमूने शून्य नकारात्मक पाए गए।
अगली सुनवाई
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शनिवार के लिए तय की है। इस दौरान गगनप्रीत कौर की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी रहेगी।









